सिक्योर्ड या सुरक्षित क़र्ज़ और अन-सिक्योर्ड या असुरक्षित क़र्ज़ किसे कहते हैं?

आइए हम सुरक्षित ऋण और असुरक्षित ऋण के बीच के अंतर को समझें

सिक्योर्ड या सुरक्षित क़र्ज़ अन-सिक्योर्ड या असुरक्षित क़र्ज़
असुरक्षित ऋण क़र्ज़ में आपको अपनी किसी भी संपत्ति को (जैसे घर, ज़मीन, गाडी इत्यादि) गिरवी रखना पड़ता है। यह संपत्ति आपके क़र्ज़ न चुका पाने की स्थिति में क़र्ज़ देयक द्वारा ले ली जाती है। इस गिरवी रखी संपत्ति को संपार्श्विक कहते हैं। इस क़र्ज़ में आपको संपत्ति (जैसे घर, ज़मीन, गाडी इत्यादि) गिरवी रखने की ज़रुरत नहीं पड़ती है। इसके चुकता न कर पाने पर आपको अधिकतम ब्याज राशि का भार और जुर्माना सहना पड़ता है।
ऐसे क़र्ज़ बड़ी रकम (जैसे ₹2 लाख से ज़्यादा) के लिए होते हैं। ऐसे क़र्ज़ छोटी रकम (जैसे ₹2 लाख से कम) के लिए होते हैं।
यह क़र्ज़ बैंक या क्रेडिट यूनियन से मिलते हैं।हम केवल एनबीएफसी, एमएफआई, स्थानीय साहूकार आदि के माध्यम से असुरक्षित ऋण का लाभ उठा सकते हैं। यह क़र्ज़ आपको सूक्ष्म वित्त संस्थाएं या माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं से, बैंक से या पाथपेड़ी इत्यादि से मिल सकता है।

ऋण प्राप्त करने की पूर्व-आवश्यकताओं के बारे में जानने के लिए, आगे पढ़ें

अगला अध्याय