“यह भारत के चुनाव आयोग द्वारा उन व्यक्तियों को जारी किया गया एक पहचान दस्तावेज है जो 18 वर्ष की आयु के हैं। यह मुख्य रूप से एक पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है जो चुनाव में मतदान करने के लिए एक भारतीय नागरिक के लिए ज़रूरी हैं। यह देश भर के सभी चुनावों जैसे नगरपालिका, राज्य और राष्ट्रीय चुनावों के लिए मान्य है।”