“50,000 रुपये से अधिक एक उपहार या विरासत पर कर लगाया जाएगा। इसमें चल संपत्ति पर किए गए ट्रांसफर जैसे शेयर या बॉन्ड के साथ -साथ अचल संपत्ति जैसे घर या भूमि शामिल हैं। उपहार का मौद्रिक मूल्य स्थानांतरण की तारीख पर निर्धारित किया जाता है जो वह दिन है जब उपहार दिया जाता है। अपना आईटीआर दाखिल करते समय, उन उपहारों का उल्लेख करें जो आपको ‘अन्य स्रोतों से आय’ के रूप में प्राप्त हुए हैं। हालांकि, निवासी भारतीय रिश्तेदारों या एनआरआई रिश्तेदारों द्वारा दिए गए उपहार, जिन्हें शिक्षण संस्थानों से पुरस्कार और छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त किया गया है, उन्हें इस कर से छूट दी गई है।”