अपनी बीमा कंपनी के मैनेजर को शिकायत पत्र लिखें। आप यह पत्र उन्हें खुद कंपनी शाखा में जाकर या फिर पोस्ट द्वारा भेज सकती हैं।
इस पत्र का ढांचा ऐसा दिख सकता है।
बीमा ओम्बड्समैन एक बाहरी अधिकारी होते हैं जो आपकी परेशानी का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। आपके क्लेम इंटिमेशन जमा करने के 60 दिनों के बाद इनके पास समाधान के लिए जाएं।
बीमा ओम्बड्समैन तक पहुँचने के लिए फ़ोन नंबर और औपचारिक पते के लिए इस लिंक को खोलें। इस लिंक द्वारा आप अपने क्षेत्र के ओम्बड्समैन को ढूंढ सकती हैं।
आईआरडीएआई के टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें। आप 155255 (या फिर) 1800 4254 732 पर कॉल कर सकती हैं।
आप आईआरडीएआई के सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं।
[email protected]. को ईमेल भेजे और इस ईमेल में यह सारी जानकारियां लिखें।
आप ईमेल लिखने के बजाय इस शिकायत पत्र को आईआरडीएआई के जनरल मैनेजर के पास भेजें। इस पत्र के साथ ईमेल में भेजी हुई सारी जानकारियां और दस्तावेज़ भेजें।
आप इस पत्र को इस पते पर भेज सकती हैं।
जनरल मैनेजर
उपभोक्ता मामले विभाग- शिकायत निवारण कक्ष बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) एसवाई. नं. 115/1, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, गाचीबोवली, हैदराबाद-500032 |
इस पत्र के साथ अपनी शिकायत का रजिस्ट्रेशन फार्म भर कर ज़रूर भेजें। आपको इस लिंक पर यह फार्म मिल जाएगा।
आपकी भेजी हुई शिकायत की स्थिति आप आईआरडीएआई की इस इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम में दिख जाएगी। इस लिंक द्वारा आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकती हैं।
किसी भी बीमा कंपनी को योजना के दावे को 30 दिनों के अंदर निपटाना ज़रूरी होता है। इस समाधान के लिए कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिनों का समय ले सकती है।
अगर यह समय बीत जाने के बाद भी बीमा कंपनी आपको दावा राशि नहीं प्रदान करती है, या अगर आप उनके दावा निवारण यानी क्लेम सेटलमेंट से संतुष्ट नहीं हैं तो आप कई कदम उठा सकती हैं।
इस गाइड में ऊपर दिए गए निर्देशों पर चलकर आपको आपकी समस्या का समाधान मिल सकता है।
आइए आपके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए एक त्वरित प्रश्नोत्तरी लें