अगर आप व्होले लाइफ बीमा योजना क्लेम के सेटलमेंट से असंतुष्ट हैं तो क्या करें?

किसी भी बीमा कंपनी के लिए आपके दावे को 30 दिनों के अंदर निपटाना ज़रूरी होता है। यह दिन आपके सारे दस्तावेज़ जमा करने के बाद शुरू होते हैं।

अगर क्लेम सेटलमेंट या दस्तावेज़ पूरे होने में किसी तरह की देरी हो जाती है तो किन्ही अनोखे कारणों की वजह से कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिनों का समय ले सकती है।

यह निर्देश ऐसी स्थितियों में कारगर रहेंगे।

अपनी बीमा कंपनी के मैनेजर को शिकायत पत्र लिखें। आप यह पत्र उन्हें खुद कंपनी शाखा में जाकर या फिर पोस्ट द्वारा भेज सकती हैं। 

इस पत्र का ढांचा ऐसा दिख सकता है।

 

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इस पत्र का ढांचा ऐसा दिख सकता है।

अगर शिकायत पत्र लिखने के बाद भी मुझे अपनी परेशानी का समाधान न मिले तो मैं क्या कर सकती हूँ?

एक बीमा ओम्बड्समैन के पास अपनी परेशानी लेकर जाएं।

एक बीमा ओम्बड्समैन के पास अपनी परेशानी लेकर जाएं।

बीमा ओम्बड्समैन एक बाहरी अधिकारी होते हैं जो आपकी परेशानी का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। आपके क्लेम इंटिमेशन जमा करने के 60 दिनों के बाद इनके पास समाधान के लिए जाएं।

बीमा ओम्बड्समैन तक पहुँचने के लिए फ़ोन नंबर और औपचारिक पते के लिए इस लिंक को खोलें। इस लिंक द्वारा आप अपने क्षेत्र के ओम्बड्समैन को ढूंढ सकती हैं।

अगर बीमा ओम्बड्समैन के द्वारा भी आपको अपनी परेशानी का समाधान न मिले तो आप आईआरडीएआई को भी इसे बता सकती हैं। 

 

आप अपनी बीमा क्लेम से जुडी शिकायत आईआरडीएआई से कर सकती हैं। इसके लिए आपके पास 2 विकल्प हैं। 

 

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    आईआरडीएआई के टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें। आप 155255 (या फिर) 1800 4254 732 पर कॉल कर सकती हैं।

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    आप आईआरडीएआई के सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। 

    1. सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर नए यूजर का रजिस्ट्रेशन करें।
    2. आपको अपने रजिस्टर किये हुए ईमेल एड्रेस पर लिंक आएगा।
    3. दिए गए लिंक को खोलिए। इससे आप अपने रजिस्टर किये सीपीजीआरएएमएस यूजर खाते में जाएंगी।
    4. अपनी बीमा योजना के खिलाफ शिकायत दर्ज़ करें और इसकी स्थिति ऑनलाइन देखें। आप कभी भी अपनी शिकायत की समाधान स्थिति देख सकती हैं। 

आप आईआरडीएआई को दो और तरीकों से लिख सकते हैं:

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    [email protected]. को ईमेल भेजे और इस ईमेल में यह सारी जानकारियां लिखें। 

    1. बीमा योजना क्रमांक
    2. तोजना धारक का नाम
    3. अपनी योजना के लाभ दावे से जुडी जानकारियां (मृत्यु की जगह और तारीख इत्यादि)
    4. अपनी बीमा कंपनी से जुडी परेशानी को विस्तार से बताएं।
    5. दावा पेश करने वाले व्यक्ति का नाम और पहचान प्रमाण।
    6. अपने बीमा योजना शिकायत रजिस्ट्रेशन फार्म की कॉपी को स्कैन करके भेजें। इस लिंक पर आपको यह फार्म मिलेगा।
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    आप ईमेल लिखने के बजाय इस शिकायत पत्र को आईआरडीएआई के जनरल मैनेजर के पास भेजें। इस पत्र के साथ ईमेल में भेजी हुई सारी जानकारियां और दस्तावेज़ भेजें। 

    आप इस पत्र को इस पते पर भेज सकती हैं। 

    जनरल मैनेजर

    उपभोक्ता मामले विभाग- शिकायत निवारण कक्ष

    बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)

    एसवाई. नं. 115/1, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा,

    गाचीबोवली, हैदराबाद-500032

     

यह एक आदर्श शिकायत पत्र है:

इस पत्र के साथ अपनी शिकायत का रजिस्ट्रेशन फार्म भर कर ज़रूर भेजें। आपको इस लिंक पर यह फार्म मिल जाएगा।

आपकी भेजी हुई शिकायत की स्थिति आप आईआरडीएआई की इस इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम में दिख जाएगी। इस लिंक द्वारा आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकती हैं। 

यदि उपरोक्त सभी विकल्प आपकी समस्या को हल करने में विफल रहते हैं, तो एक और विकल्प है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं

अपनी बीमा कंपनी के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज करें:

अपनी बीमा कंपनी के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज करें:

अगर बीमा कंपनी क्लेम सेटलमेंट के नियमों का पालन नहीं करती है तो आप कंपनी के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

इससे हमें यह सीख मिलती हैं।

इससे हमें यह सीख मिलती हैं।

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    किसी भी बीमा कंपनी को योजना के दावे को 30 दिनों के अंदर निपटाना ज़रूरी होता है। इस समाधान के लिए कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिनों का समय ले सकती है।

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    अगर यह समय बीत जाने के बाद भी बीमा कंपनी आपको दावा राशि नहीं प्रदान करती है, या अगर आप उनके दावा निवारण यानी क्लेम सेटलमेंट से संतुष्ट नहीं हैं तो आप कई कदम उठा सकती हैं।

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    इस गाइड में ऊपर दिए गए निर्देशों पर चलकर आपको आपकी समस्या का समाधान मिल सकता है।

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