वाहन बीमा योजना में लाभ को कैसे क्लेम करें?

अगर आप अपने वाहन को चला रही हैं या वाहन में बैठी हैं और कोई सड़क दुर्घटना हो जाए तो इन बातों को याद रखिए। इनसे आप वाहन बीमा का क्लेम कर सकती हैं।

दुर्घटना और वाहन क्षति के सबूत दिखाइए। 

  • दुर्घटना स्थल की तसवीरें लीजिए।

  • अगर कोई इस दुर्घटना का चश्मदीद गवाह हो तो उसकी जानकारियां लिखिए।

  • पुलिस के पास FIR शिकायत दर्ज करवाएं

यह सारी जानकारियां आपकी दुर्घटना से जुडी हुई होनी चाहिए। आपको यह सबूत के तौर पर बीमा कंपनी को भेजनी होंगी।

पुलिस में FIR शिकायत दर्ज करें। 

दुर्घटना के नज़दीकी पुलिस थाने में FIR शिकायत करें। इस FIR की कोप्यां निकालें। एक कॉपी बीमा कंपनी को दें और दूसरी अपने पास रखें। यह करना सड़क दुर्घटना और चोरी की स्थिति में ज़रूरी है।  

अपनी बीमा कंपनी को संपर्क करें।

  • अगर आपने किसी बीमा एजेंट द्वारा वाहन योजना खरीदी है तो उस एजेंट को कॉल करें। अगर नहीं तो आप सीधे बीमा कंपनी की टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर सकती हैं। यह टोल-फ्री नंबर आपकी उनकी वेबसाइट पर मिलेगा।

  • आप जितनी जल्दी बीमा कंपनी को कॉल करेंगी, उतना ही क्लेम सफल होने में आपको आसानी होगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा दुर्घटना के 72 घंटों के अंदर बीमा कंपनी को कॉल करना चाहिए।

दावा -अंतर्ग्रहण प्रपत्र को भरें। 

बीमा कंपनी की वेबसाइट पर जाइए। वहाँ आपको क्लेम एंटीमेशन फार्म मिलेगा। उदाहरण – SBI जनरल क्लेम एंटीमेशन फार्म। अगर आपकी बीमा कंपनी के पास क्लेम एंटीमेशन फार्म नहीं है, तो आप उन्हें क्लेम एंटीमेशन पत्र भी लिख सकती हैं। इस पत्र में यह सारी जानकारियां होनी ज़रूरी हैं।

  • वाहन योजना क्रमांक

  • बीमा धारक का नाम

  • वाहन से जुडी जानकारियां

  • वाहन चालाक से जुडी जानकारियां

  • दुर्घटना या चोरी से जुडी जानकारियां

  • क्षति और मरमात से जुडी जानकारियां

  • पुलिस FIR जानकारियां 

वाहन बीमा से जुड़े दस्तावेज़ फार्म के साथ जमा करें।

वाहन बीमा से जुड़े दस्तावेज़ फार्म के साथ जमा करें।

  • भरा हुआ क्लेम एंटीमेशन फार्म

  • दुर्घटना या चोरी से जुडी जानकारियां

  • वाहन बीमा के असली दस्तावेज़

  • अगर आपकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो आपके दिए हुए नॉमिनी की जानकारियां।

  • दावा निर्वहन प्रपत्र

ज़रूरी टिपण्णी

क्लेम डिस्चार्ज फार्म वह फार्म है जो बीमा लाभ यानी सम अर्शयॉर्ड को बीमा धारक से लेकर लाभ धारक यानी क्लेमेंट तक पहुंचाता है। उदाहरण के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।

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    इससे हमें यह सीख मिलती है

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    वाहन बीमा योजना में क्लेम करने के लिए यह करना होगा। 

    • फोटो और चश्मदीद गवाहों द्वारा दुर्घटना और वाहन क्षति के सबूत जुटाएं।
    • पुलिस थाने जाकर FIR शिकायत करें।
    • अपनी बीमा कंपनी से संपर्क करें।
    • क्लेम के लिए फार्म और ज़रूरी दस्तावेज़ों को बीमा कंपनी में जमा करें।

आइए जानते हैं क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत होने पर क्या करें!

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