आपने जिस कंपनी से बीमा योजना खरीदी है उसकी क्षेत्रीय शाखा से संपर्क कीजिए।
दावे की जानकारी का फॉर्म- 3883, 3801 और एनईएफटी फॉर्म भरें।
भरे हुए फार्म को ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ, जैसे विकलांगता प्रमाण, मृत्यु प्रमाण इत्यादि को खुद या नॉमिनी द्वारा बीमा कंपनी में जमा करवाएं।
एक पत्र लिखें और उसमे बीमा धारक की मृत्यु कैसे हुई, इसका कारण, जगह और तारिख इत्यादि को विस्तार से बताएं। यह पत्र नॉमिनी द्वारा भेजा जाना चाहिए।
नेफ़्ट फॉर्म के साथ नॉमिनी द्वारा एक कैंसिल किया हुआ चेक और बैंक खाते की पासबुक की एक कॉपी भेजिए।