टर्म जीवन बीमा योजना का क्लेम सेटलमेंट किस प्रकार करें?

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    आपने जिस कंपनी से बीमा योजना खरीदी है उसकी क्षेत्रीय शाखा से संपर्क कीजिए।

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    दावे की जानकारी का फॉर्म- 3883, 3801 और एनईएफटी फॉर्म भरें।

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     भरे हुए फार्म को ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ, जैसे विकलांगता प्रमाण, मृत्यु प्रमाण इत्यादि को खुद या नॉमिनी द्वारा बीमा कंपनी में जमा करवाएं।

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     एक पत्र लिखें और उसमे बीमा धारक की मृत्यु कैसे हुई, इसका कारण, जगह और तारिख इत्यादि को विस्तार से बताएं। यह पत्र नॉमिनी द्वारा भेजा जाना चाहिए।

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    नेफ़्ट फॉर्म के साथ नॉमिनी द्वारा एक कैंसिल किया हुआ चेक और बैंक खाते की पासबुक की एक कॉपी भेजिए।

अगर आपकी बीमा कंपनी के पास कोई क्लेम ईंटेमेशन फार्म नहीं है तो आप क्लेम ईंटेमेशन पत्र भी लिख सकती हैं। 

इस पत्र में इन जानकारियों का होना ज़रूरी है।

  • आपका योजना क्रमांक

 

  • बीमा योजना धारक का नाम

 

  • अस्पताल में भर्ती होने की तारीख

 

  • अस्पताल में भर्ती होने की वजह

 

  • अस्पताल का पता

 

  • लाभ धारक या नॉमिनी का नाम

ज़रूरी टिपण्णी:

गंभीर बीमारी का दावा फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जिसे चिकित्सा उपचार के लिए बीमा का दावा करते समय भरना चाहिए।

उदाहरण: एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस

डीड ऑफ असाइनमेंट एक कानूनी दस्तावेज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व के हस्तांतरण को रिकॉर्ड करता है।

दावा निर्वहन प्रपत्र बीमा कंपनियों द्वारा दावेदार को बीमा राशि का भुगतान करते समय दिया जाता है

उदाहरण: https://www.kinrep.com/posibility/PosibilityDownloads/SBI/claim_discharge_from.pdf

यह जानने के लिए कि यदि आपको दावा निपटान में कोई समस्या है तो क्या करें, यहां जाएं

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