पेंशन संबंधी शिकायतों के लिए शिकायत कैसे करें?

पेंशन संबंधी शिकायतों के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए, निम्नलिखित में से किसी भी तरीके का उपयोग करें:

सीपीएनजीआरएएमएस पोर्टल पर:

 

  •  सीपीएनजीआरएएमएस पर क्लिक करें

 

  • “व्यक्तिगत पेंशनभोगी” विकल्प चुनें

 

  • खुलने वाले नए वेबपेज पर “अपनी शिकायत दर्ज करें” विकल्प पर क्लिक करें

 

  • पेंशनभोगी का प्रकार चुनें। जैसे –  सिविल / रेलवे / पोस्ट / एनपीएस, आदि।

 

  • शिकायत पंजीकरण फॉर्म में विवरण भरें

 

  • कैप्चा कोड दर्ज करें और फॉर्म जमा करें

 

  • शिकायत की पुष्टि आपके द्वारा फॉर्म में भरे गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी

केंद्रीय पेंशन लेखा अधिकारी को शिकायत दर्ज करना (सीपीएओ)

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय में उनके ई-फॉर्म के माध्यम से शिकायत दर्ज करें:

टोल फ्री नंबर का प्रयोग कर सकते है

टोल फ्री नंबर का प्रयोग कर सकते है

शिकायत दर्ज करने के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-11-77-88 पर कॉल करें

आप इस फ़ोन नंबर पर पहले से पंजीकृत किसी शिकायत के बारे में भी पूछताछ कर सकते है

ईमेल का उपयोग करना

आप अपनी शिकायत के विवरण के साथ सीपीएओ को [email protected] पर ईमेल कर सकते हैं।

ईमेल पर अपने 12-अंकीय पीपीओ नंबर का उल्लेख करना न भूलें।

Sreedevi

बधाई हो" - एक मार्गदर्शिक के आखिरी अध्याय का अंत

आपने अपनी शिकायत दर्ज करने और एक भारतीय नागरिक के रूप में एक उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों को लागू करने के लिए विभिन्न चैनलों के बारे में सीखना सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है! हम आपके सुचारू और सुरक्षित लेन-देन की कामना करते हैं 🙂

सीखना जारी रखें

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