एनपीएस में निवेश करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज़ों की ज़रुरत है?
एनपीएस में निवेश करने के लिए आपको केवल अपनी पहचान और घर के पते के प्रमाण से जुड़े दस्तावेज़ देने होंगे।
एनपीएस खाते को खोलने या उसमे निवेश करने के लिए कोई भी और दस्तावेज़ देने की ज़रुरत नहीं है।
सावधान रहें- कभी भी कोई एनपीएस अधिकारी, बैंक अधिकारी, बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको कॉल, मैसेज या ईमेल कर आपसे आपका ओ.टी.पी, यूजर-आईडी, पासवर्ड, पिन, या कार्ड से जुडी जानकारियां जैसे कार्ड नंबर या सीवीवी नंबर नहीं मांगेंगे।
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