एनपीएस के लिए आवेदन करना

एनपीएस निवेश किसके लिए है?

कोई भी 18 से 70 वर्ष की उम्र का व्यक्ति एनपीएस में निवेश कर सकता है।

एनपीएस में निवेश करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज़ों की ज़रुरत है?

 

एनपीएस में निवेश करने के लिए आपको केवल अपनी पहचान और घर के पते के प्रमाण से जुड़े दस्तावेज़ देने होंगे।


एनपीएस खाते को खोलने या उसमे निवेश करने के लिए कोई भी और दस्तावेज़ देने की ज़रुरत नहीं है।

सावधान रहें- कभी भी कोई एनपीएस अधिकारी, बैंक अधिकारी, बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको कॉल, मैसेज या ईमेल कर आपसे आपका ओ.टी.पी, यूजर-आईडी, पासवर्ड, पिन, या कार्ड से जुडी जानकारियां जैसे कार्ड नंबर या सीवीवी नंबर नहीं मांगेंगे।

एनपीएस में ऑफलाइन निवेश कैसे करें?

  • आप एनपीएस में ऑफलाइन निवेश कर सकती हैं। आपको एनपीएस के किसी भी पीओपी (यानि पॉइंट ऑफ़ प्रेज़ेंस) में जाना होगा।

  • यह पीओपी, आपके नज़दीकी बैंक या आपके क्षेत्र के इन्वेस्टमेंट ब्रोकर हो सकते हैं।

  • अपने क्षेत्र के पीओपी के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।

एनपीएस में ऑनलाइन निवेश कैसे करें?


  • वहाँ राष्ट्रीय पेंशन योजना पर क्लिक करें।

  • एक नया स्क्रीन खुलेगा।

  • वहाँ ‘रजिस्ट्रेशन‘ बटन पर क्लिक करें।

  • एनपीएस नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरें।

  • अपनी सारी दी हुई जानकारियों की ओ.टी.पी द्वारा पुष्टि करें। यह ओ.टी.पी आपके आधार से जुड़े नंबर पर आएगा

  • आपको पीआरएएन कार्ड किस रूप में चाहिए, उसे चुनें। आप इसे ऑनलाइन या फिर प्लास्टिक के कार्ड के रूप में मंगवा सकती हैं।

  • आपका पीआरएएन नंबर बन जाएगा और स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा।

  • अब, एनपीएस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें।.

  • अपने एनपीएस खाते के लिए पासवर्ड बनाएं।

  • अब, आप अपने खाते को अपने पीआरएएन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल कर खोल सकती हैं।

  • आपका एनपीएस खाता निवेश के लिए तैयार है।

  • अब आप अपने अनुसार निवेश विकल्पों को चुन सकती हैं और उनके लिए यूपीआई, नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड द्वारा पैसे भर सकती हैं।

एनपीएस को बंद करने और निकालने के बारे में अधिक जानें!

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