अगर आप ही योजना की लाभ धारक हैं और आप ही प्रीमियम भर रही हैं, तो आप प्रोपोज़र और लाइफ अर्शयॉर्ड दोनों हैं।
आपने अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए जीवन बीमा खरीदा है लेकिन इसका प्रीमियम आप भर रही है। तो आप इस योजना की प्रोपोज़र हैं और वे इसके लाइफ अर्शयॉर्ड हैं।
योजना लाभ धारक
अर्शयॉर्ड व्यक्ति की मृत्यु के बाद जिस किसी को भी योजना के पैसे मिलते हैं उसे योजना लाभ धारक कहते हैं। यह आपकी असली औलाद (या औलादें), वित्तीय संस्थान जैसे की बैंक (अगर आपका कोई क़र्ज़ बकाया हो तो) हो सकते हैं।
नॉमिनी
अगर आपकी विरासत का लाभ धारक 18 वर्ष से कम आयु का है तो उसके कानूनी तौर पर इसकी वैधता पाने तक इन सम्पत्तियों का ध्यान नॉमिनी रखता है।
जीवन बीमा आपके परिवार को आपकी अकाल मृत्यु होने पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।
किसी भी जीवन बीमा के लाभ को जारी रखने के लिए आपको नियम रूप से मासिक, तिमाही यह हर 6 महीनो में प्रीमियम भरना पड़ता है।
बीमा कंपनी एक तय समय के दौरान आपके जीवित रहते आपको या आपकी मृत्यु के बाद लाभ धारक को योजना लाभ के पैसे देगी।
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