बधाई हो" - एक मार्गदर्शिक के आखिरी अध्याय का अंत
आपने सुरक्षित भविष्य की ओर एक कदम बढ़ा दिया है!
अच्छा काम करते रहें!
एक बीमा ओम्बड्समैन के पास अपनी परेशानी लेकर जाएं :
बीमा ओम्बड्समैन एक बाहरी अधिकारी होते हैं जो आपकी परेशानी का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। आपके क्लेम इंटिमेशन जमा करने के 60 दिनों के बाद इनके पास समाधान के लिए जाएं।
बीमा ओम्बड्समैन तक पहुँचने के लिए फ़ोन नंबर और औपचारिक पते के लिए इस लिंक को खोलें।
इस लिंक द्वारा आप अपने क्षेत्र के ओम्बड्समैन को ढूंढ सकती हैं।
[email protected] को ईमेल भेजे और इस ईमेल में यह सारी जानकारियां लिखें।
2. आप ईमेल लिखने के बजाय इस शिकायत पत्र को आईआरडीएआई के जनरल मैनेजर के पास भेजें। इस पत्र के साथ ईमेल में भेजी हुई सारी जानकारियां और दस्तावेज़ भेजें।
आप इस पत्र को इस पते पर भेज सकती हैं।
जनरल मैनेजर
उपभोक्ता मामले विभाग- शिकायत निवारण कक्ष बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) एसवाई. नं.115/1, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, गाचीबोवली, हैदराबाद-500032 |
इस पत्र के साथ अपनी शिकायत का रजिस्ट्रेशन फार्म भर कर ज़रूर भेजें। आपको इस लिंक पर यह फार्म मिल जाएगा।
आपकी भेजी हुई शिकायत की स्थिति आप आईआरडीएआई की इस इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम में दिख जाएगी। इस लिंक द्वारा आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकती हैं।
आश्चर्य है कि यदि उपरोक्त सभी विकल्प आपकी समस्या को हल करने में विफल रहते हैं तो क्या करें?
एक और विकल्प है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं।
न्यायपालिका से अपील करें और अपनी बीमा कंपनी के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज करें।
किसी भी बीमा कंपनी को योजना के दावे को 30 दिनों के अंदर निपटाना ज़रूरी होता है। इस समाधान के लिए कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिनों का समय ले सकती है।
अगर यह समय बीत जाने के बाद भी बीमा कंपनी आपको दावा राशि नहीं प्रदान करती है, या अगर आप उनके दावा निवारण यानी क्लेम सेटलमेंट से संतुष्ट नहीं हैं तो आप कई कदम उठा सकती हैं।
इस गाइड में ऊपर दिए गए निर्देशों पर चलकर आपको आपकी समस्या का समाधान मिल सकता है।
वह विकल्प चुनें जो आपको सबसे अधिक पसंद आता हो
आपने सुरक्षित भविष्य की ओर एक कदम बढ़ा दिया है!
अच्छा काम करते रहें!