दावा निपटान से इनकार करते है वह तो
60 दिनों के भीतर आपके दावे की सूचना का जवाब नहीं देते
निपटान नियमों का पालन नहीं करते
उपरोक्त सभी विकल्प विफल होने पर आईआरडीएआई को एक शिकायत पत्र लिखें।
आप आईआरडीएआई के पास तीन तरह से शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
अपने ईमेल में निम्नलिखित विवरण जोड़ना सुनिश्चित करें:
आप यहां आईआरडीएआई की एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से अपनी शिकायत को ट्रैक और मॉनिटर कर सकते हैं:
जब आप बीमा पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको कुछ अधिकार मिलते हैं। यदि इनका उल्लंघन किया जाता है, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
यदि आप अपने बीमा दावा निपटान से नाखुश हैं, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं
अगर आपको बीमा पॉलिसी या बीमा पॉलिसी के साथ अतिरिक्त राइडर खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, तो आप शिकायत कर सकते हैं
आप बीमा कंपनी, बीमा लोकपाल, आईआरडीएआई और अदालत में शिकायत दर्ज करा सकते हैं