कोई भी व्यक्ति जो 2,50,000 प्रति वर्ष से अधिक कमाता है उससे टैक्स देना चाहिए।
एक हिंदू अविभाजित परिवार का मुखिया जो 2,50,000 प्रति वर्ष रुपये से अधिक कमाता है।
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एक हिंदू अविभाजित परिवार या HUF एक प्रकार का बचत विकल्प के टैक्स रूप में उपयोग किया जाता है जिसका उपयोग हिंदू परिवार करते हैं। एक हिंदू परिवार एक साथ आ सकता है, अपनी सभी संपत्तियों में जोड़ सकते है और एक एचयूएफ बना सकते है। इस एचयूएफ पर इसके सदस्यों से अलग से कर लगाया जाएगा, इसलिए छूट और कटौती का भी अलग से दावा किया जा सकता है, इस प्रकार कर की बचत होती है।