जो व्यक्ति टीडीएस की राशि काटता है, वह उस व्यक्ति को टीडीएस प्रमाणपत्र देता है, जिसका पैसा काटा गया था।
इसमें भुगतान का विवरण, टीडीएस की तारीख और आईटी विभाग को इसके जमा होने की तारीख होती है।
इसमें भुगतान का विवरण, टीडीएस की तारीख और आईटी विभाग को इसके जमा होने की तारीख होती है।
फॉर्म 16 और फॉर्म 16ए टीडीएस सर्टिफिकेट हैं।
आयकर रिटर्न या आईटीआर का उपयोग सरकार को हमारी कमाई घोषित करने के लिए किया जाता है।
टीडीएस वेतन, किराया आदि जैसे स्रोत पर कर कटौती है। फॉर्म 16 और 16ए टीडीएस का विवरण देता है।
यदि आपकी आय एक निश्चित राशि से कम है तो आप काटे गए कर की वापसी का दावा कर सकते हैं।
ऐसी कटौतियाँ और छूटें भी हैं जिनके माध्यम से आप काटे गए कर के रिफंड का दावा कर सकते हैं।
अपनी कर-प्रदत्त रसीदों को 2 से 3 वर्षों तक सुरक्षित रखें।