कर/टैक्स पावती रसीद कैसे प्राप्त करें?

  • इसे ITR-V फॉर्म या इनकम टैक्स रिटर्न-वेरिफिकेशन फॉर्म भी कहा जाता है।

 

  • यह एक रसीद है जो आयकर विभाग करदाताओं को उनके कर रिटर्न दाखिल करने के बाद देता है।

 

  • इससे पता चलता है कि टैक्स रिटर्न ठीक से फाइल और प्रोसेस किया गया था।

रसीद प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

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    www.incometax.gov.in  पर जाएँ

     

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    उपयोगकर्ता आईडी के रूप में अपने पैन नंबर के साथ लॉग इन करें और पासवर्ड टाइप करें।

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    ई-फाइल टैक्स रिटर्न देखने के लिए “ई-फाइल > इनकम टैक्स रिटर्न > व्यू फाइल्ड रिटर्न” विकल्प चुनें।

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    आप “ई-सत्यापन के लिए लंबित आय रिटर्न” दृश्य पर क्लिक करके अपने ई-रिटर्न को सत्यापित कर सकते हैं।

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    आईटीआर-वी डाउनलोड करने के लिए संबंधित मूल्यांकन वर्ष के ‘डाउनलोड फॉर्म’ बटन पर क्लिक करें।

कर संबंधी वित्तीय रिकॉर्ड के बारे में अधिक जानने के लिए अगले भाग पर जाएँ।

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