उपहार टैक्स में क्या छूट मिलती हैं?

उपहार कर /टैक्स के तहत अनुमत छूट निम्नलिखित हैं।

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    भारतीय निवासी रिश्तेदारों और एनआरआई रिश्तेदारों, यानी माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन, पति-पत्नी के भाई-बहन, वारिस और जीवनसाथी के वारिसों द्वारा दिए गए उपहार पर टैक्स नहीं लगेगा।

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    विरासत के रूप में प्राप्त उपहारों पर कर नहीं लगेगा। विरासत में मिली संपत्ति या शेयरों की बिक्री पर पूंजीगत लाभ के तहत कर लगाया जा सकता है।

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    विरासत के रूप में प्राप्त उपहारों पर नहीं लगेगा। विरासत में मिली संपत्ति या स्टॉक की बिक्री पर पूंजी लाभ के अधीन किया जा सकता है।

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    एनआरआई रिश्तेदार द्वारा विदेशी मुद्रा के रूप में दिए गए उपहारों पर भी छूट दी गई है।

याद रखने वाली चीज़ें:

याद रखने वाली चीज़ें:

यहाँ इस खंड से कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए।

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    उपहार कर/टैक्स लगाया जाता है: ₹50,000 की राशि से अधिक का कोई भी उपहार या विरासत, शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड जैसी चल संपत्ति पर किया गया कोई भी हस्तांतरण, और अचल संपत्ति जैसे घर और जमीन पर किया गया कोई भी हस्तांतरण।

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    आयकर रिटर्न दाखिल करते समय उपहारों को “अन्य स्रोतों से आय” शीर्षक के तहत घोषित किया जाता है।

     

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    भारतीय निवासी रिश्तेदारों और एनआरआई रिश्तेदारों द्वारा दिए गए उपहार, विरासत के रूप में प्राप्त उपहार, मौद्रिक पुरस्कार और छात्रवृत्ति उपहार कर में कुछ छूट हैं।

करों/टैक्सों बारे में अधिक जानने के लिए अगले अनुभागों पर जाएँ।

आइए प्रश्नोत्तरी शुरू करें!

उपहार कर में अपने ज्ञान का परीक्षण करने के लिए।

Sreedevi

बधाई हो" - एक मार्गदर्शिक के आखिरी अध्याय का अंत

आपने उपहार कर/टैक्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है!

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