शिकायत दर्ज करना: किस लिए, कहाँ और कैसे?

सेबी (भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड)

सेबी – भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

क्या है यह : शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए

किस बारे में शिकायत कर सकते है: प्रतिभूति बाजार

किससे शिकायत करें: स्कोर वेबिस्ट पर रजिस्टर करें और शिकायत सबमिट करें

आवश्यक दस्तावेज: स्कोर पर पंजीकरण करने के लिए- आईडी प्रमाण, पैन कार्ड, पता प्रमाण, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी

टोल-फ्री नंबर: 18002667575, 1800227575

शुल्क: नि: शुल्क

आईआरडीए (बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण)

क्या: बीमा पॉलिसी धारकों के लिए

  • बीमा से संबंधित सभी मुद्दे –
  • टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान,
  • बंदोबस्ती नीति,
  • यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी,
  • सेवानिवृत्ति नीति, मनी बैक पॉलिसी,
  • सामान्य बीमा पॉलिसियां ​​जैसे स्वास्थ्य बीमा,
  • वाहन/मोटर बीमा, संपत्ति बीमा, यात्रा बीमा

किस बारे में शिकायत कर सकते है:सवालों के सही जवाब न मिलना,  उत्तर भेजने में बैंक या संसथान द्वारा देरी करना, बीमा दावों के निपटान में देरी, अशिष्ट/अनुचित व्यवहार, प्रीमियम भुगतान के बाद रसीद जारी नहीं करना, पॉलिसी दस्तावेज़ में किसी गलती या बदलाव को ठीक नहीं करना आदि। 

किससे करें शिकायत :

  • बीमा लोकपाल से 20 लाख रुपये तक के मामलों के लिए। 
  • वे ज्यादातर कानूनी पृष्ठभूमि वाले सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं
  • उनका निर्णय अंतिम होता है।
  • यदि आप बीमा लोकपाल के निर्णय से नाखुश हैं, तो आप राज्य उच्च न्यायालय जा सकते हैं।

अपना लोकपाल यहां खोजें

आवश्यक दस्तावेज़:

  • लिखित शिकायत पत्र 
  • बीमा कंपनी/ब्रोकर को प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों की कॉपी
  • एलआईसी दस्तावेज (आधार कार्ड, पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि)
  • आपकी फोटो यदि शिकायत ऑनलाइन कर रहे है तो
  • बीमा कंपनी/ब्रोकर का पत्र जिसमें आपकी समस्या को अस्वीकार किया गया है
  • बीमा पॉलिसी की कॉपी 
  • कोई अन्य सहायक दस्तावेज

 

टोल-फ्री नंबर: 155255

शुल्क: नि: शुल्क

आरबीआई - भारतीय रिजर्व बैंक

क्या: बैंकिंग और ऋण संबंधी समस्याओं के लिए

 

के बारे में शिकायत: एफडी, आरडी आदि जैसे निवेश।

 

किससे करें शिकायत: आरबीआई (ऑफ़लाइन या ऑनलाइन) या अपने निवास क्षेत्र के लोकपाल को सीधा पत्र लिखें

आवश्यक दस्तावेज़: शिकायत को प्रमाणित करने के लिए कोई भी सहायक दस्तावेज़

 

कर मुक्त नंबर: बैंक की धोखाधड़ी गतिविधि – 14440, मुख्यालय दिल्ली -011-2332 5225

 

शुल्क: शुल्क

पीएफआरडीए (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण)

क्या: पेंशन पॉलिसी धारकों के लिए

किस बारे में शिकायत कर सकते है: पेंशन संबंधी

किससे करें शिकायत :

पत्र लिखने के लिए :

शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ), एनपीएस ट्रस्ट, तीसरी मंजिल, छत्रपति शिवाजी भवन, बी-14/ए, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली- 110016

यदि बैंक उत्तरदायी नहीं है, तो लोकपाल से शिकायत करें।

आवश्यक दस्तावेज़: शिकायत को प्रमाणित करने के लिए कोई भी सहायक दस्तावेज़

 

टोल-फ्री नंबर: 1800222080

शुल्क: नि: शुल्क

एम्फी (भारत में म्यूचुअल फंड एसोसिएशन)

क्या: निवेश और निवेश एजेंसियों के मुद्दों के लिए

 

किस बारे में शिकायत कर सकते है: म्युचुअल फंड और प्रतिभूति बाजार

किससे शिकायत करें: स्कोर्स वेबसाइट पर रजिस्टर करें और शिकायत सबमिट करें

 

आवश्यक दस्तावेज़: कोई भी दस्तावेज़ जो शिकायत की पुष्टि करता है

 

टोल-फ्री नंबर: 040-24210093, 040-24210383, 040-43346700

शुल्क: नि: शुल्क

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