कोरोना वायरस के आर्थिक दुष परिणामों से लड़ने के लिए सरकार ने लघु उद्योग और एमएसएमई की सहायता करने के लिए यह योजना बनाई है। इस योजना में सरकार 100 प्रतिशत बैंक गारंटी इन व्यापारों को क़र्ज़ मिलने के लिए देती है। इससे इन उद्योगों की अधिक क़र्ज़ और आपातकालीन स्थिति में कार्यशील पूंजी की समस्या सुलझाई जा सकती है।
आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की विशेषताएं इस प्रकार हैं:
आपातकालीन क्रेडिट लाइन- व्यावसायिक उद्यमों/एमएसएमई को दी जाने वाली आपातकालीन क्रेडिट लाइन की राशि 29 फरवरी,2020 तक कुल बकाया का 20% तक होगी।
आपातकालीन क्रेडिट लाइन योजना के तहत स्वीकृत अतिरिक्त धनराशि के लिए 100% गारंटी कवरेज
पात्र उधारकर्ता- रुपये तक के बकाया ऋण वाले व्यावसायिक उद्यम/एमएसएमई। 29 फरवरी, 2020 तक 50 करोड़ रुपये और टर्नओवर रुपये तक। वित्त वर्ष 2019-20 में 250 करोड़
ब्याज दर- बैंकों के लिए ब्याज दर 9.25% और एनबीएफसी के लिए 14% तय की गई है
कार्यकाल- संवितरण की तारीख से अधिकतम कार्यकाल 4 वर्ष
ऋण स्थगन– मूल राशि पर अधिस्थगन अवधि 12 महीने है
प्रभार- एमएलआई/एनसीजीटीसी द्वारा कोई शुल्क/गारंटी शुल्क नहीं लिया जाएगा